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यदि पेंशन लेना चाहते हैं तो जान ले क्या है नियम एवम् शर्ते, एवम् कोन कोन सी मिलती है इस समय 8 पैंशन स्कीम

साथियों इस समय प्रदेश में कई प्रकार की पैंशन स्कीम के तहत लाभ दिया जा रहा है, ताकि आम आदमी को जो गरीब एवं लाचार या अन्य स्कीम के तहत लाभ मिल सके, इस समय प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, बोना भत्ता पेंशन, विकलांग पेंशन, लाडली पेंशन एवं विदुर पेंशन आदि शक्ति में चलाई जा रही है ।जिसके तहत प्रदेश में काफी लोगों को इसका फायदा मिल रहा है ।

प्रदेश मै सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है जिसकी जानकारी न होने के चलते उतना फ़ायदा नहीं ले पा रहे ऐसे में अधिकतर लोगों को इस पेंशन स्कीम में किस प्रकार अप्लाई करें एवं इसके नियम एवं शर्तें क्या है इसके बारे में जानकारी न होने के कारण कई लोग वंचित रह जाते हैं, तो साथियों आज के इस लेख में हम संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस स्कीम का लाभ मिल सके तो चलिए जानते हैं नियम एवं शर्तें सहित कौन-कौन सी समय पेंशन योजनाएं आम आदमी को मिल रही है।

इस प्रकार पैंशन स्कीम का ले लाभ, ये है नियम एवं शर्तें

1.बुढ़ापा पेंशन योजना 
साथियों बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने हेतु न्यूनतम आयु 60 साल होनी चाहिए, इसके अलावा यह परिवार पहचान पत्र से अप्रूव भी हो, इसके अतिरिक्त इस योजना का लाभ हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र वाले को ही मिलेगा, वही पति और पत्नी यानि दोनों की आय 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होना चाहिए।

2.विधवा पैंशन स्कीम 

प्रदेश में विधवा पेंशन उन महिलाओं को दी जाती है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है एवं सरकारी नौकरी के अधीन वह महिला नहीं होनी चाहिए इसके अतिरिक्त वह हरियाणा की मूल निवासी हो और आए तीन लाख से कम होनी चाहिए वही उम्र भी 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

 

3.बोना भत्ता पेंशन योजना 
इस योजना के तहत आवेदक की ऊंचाई 3 फीट 8 इंच या इसे कम होनी चाहिए इसके अतिरिक्त उसके परिवार की कुल आय मिलाकर तीन लाख या इससे कम होनी चाहिए और वह हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है।

4.विकलांग पेंशन
हरियाणा प्रदेश में विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए कम से कम 60% विकलांग होना जरूरी है इसके अतिरिक्त इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 साल से ऊपर हो और उनकी पारिवारिक आए तीन लाख या इससे कम होनी चाहिए इस योजना में अप्लाई सिर्फ हरियाणा के निवासी ही कर सकते हैं।

5.लाडली पैंशन स्कीम 
इस योजना के तहत आवेदक का कोई बेटा ना हो यानी इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी सिर्फ लड़कियां है इसके अधिक पेंशन के लिए केवल मन ही आवेदन कर सकती है यदि मां ने हो तभी बेटियों के पिता अप्लाई कर सकते हैं वहीं आवेदक की आयु 45 या इससे ज्यादा होनी जरूरी है और कुल आय 3 लाख से कम हो वह हरियाणा का वह मूल निवासी होना जरूरी है।

6.विधुर पेंशन
हरियाणा प्रदेश में विदुर पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है इस योजना के तहत आवेदक की पत्नी की मृत्यु हो गई है एवं किसी भी प्रकार की दूसरी शादी ने की हो उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है वही आयु की बात करें तो अधिकतम 40 साल उम्र होनी चाहिए।

7.अविवाहित पैंशन स्कीम 

हरियाणा में अविवाहित पेंशन योजना का लाभ केवल पुरुष को दिया जा रहा है, यानी सिर्फ पुरुष ही इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं, लाभ लेने के लिए आवेदक ने किसी भी प्रकार की शादी न की हो और उसकी आयु 45 या इसे ऊपर होनी जरूरी है इसके लिए हरियाणा का मूल निवासी भी हो उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

साथियों यह सभी प्रकार की पेंशन योजनाएं इस समय हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है यदि हरियाणा प्रदेश के निवासी है तो आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं हालांकि सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक बदलाव भी करती रहती है अतः अपडेट रहे।

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