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Solar Pump subsidy scheme: 75% सोलर पंप पर यह राज्य सरकार दे रही है सब्सिडी का लाभ, यहां करें आवेदन

Solar Pump subsidy scheme : सरकार द्वारा समय समय पर सोलर पंप लगाने हेतू सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से इस समय 75 फीसदी सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा नवीन एवम् नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (Hareda) द्वारा इस समय 3 HP से 10 HP तक के सोलर ऊर्जा पंप लगाने हेतु 75 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है, इसके लाभ हेतू जल्दी से आवेदन कर सकते है। आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च तक कर सकते है।

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Solar Pump subsidy: सोलर सबसिडी योजना 2024 के तहत हरियाणा के किसानों को इस समय अपने खेत में सोलर पंप लगाने हेतु आवेदन मांगे गए हैं, इसलिये हरियाणा के किसान साथी इस योजना का लाभ लेने हेतु सरकार की अधिकारिक वेबसाइट www.saralharyana.gov.in पर जाकर पंजीकरण करवा सकते है।

इतने हॉर्स पावर के पंप पर मिल रही है सब्सिडी । Haryana Solar Pump subsidy yojna

Solar Pump subsidy । हाल ही में जारी एडीसी नीरज द्वारा बयां में नवीन एवम् नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा (HAREDA) प्रदेश में साल 2023- 24 हेतू 3 एचपी मोनोब्लॉक वाटर पंप से 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल एवम् 10 एचपी एसी और डीसी सबमर्सिबल के लिए किस सौर ऊर्जा पंप लगवाते हैं तो उन्हें 75% तक का अनुदान दिया जाएगा।

सोलर पंप अनुदान हेतू ये होंगे पात्र

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास परिवार पहचान पत्र कृषि भूमि की जमाबंदी एवं परत होना अनिवार्य है , बता दें कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के मुताबिक जिन गांवों में भूमि में पानी 100 फीट से भी नीचे हो गया है , वह किसान सूक्ष्म सिंचाई के प्रणाली को अपनाते हैं। तो इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इन किसानो को नहीं मिलेगा लाभ

इसके अतिरिक्त यह उन किसानों को भी लाभ नहीं दिया जाएगा जिनका पहले ही बिजली आधारित पंप कनेक्शन लगा हुआ है, इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के उन किसानों को भी सब्सीडी का लभ नही दिया जाएगा जो धान की खेती करते हैं और उनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के मुताबिक भूमि में पानी का स्तर 40 मीटर से नीचे है। वहां पर किसान इस योजना में लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।

 

किन किसानों को लाभ मिलेगा

बता दे कि इस वर्ष लगाने वाली सोलर पंप के लिए लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय के आधार और भूमि के अनुसार चयन किया जाएगा, इसके अलावा किसानों के खेत में पानी की जरूरत और पानी कितनी फिट पर होगा, उसके आधार पर चयन किया जाएगा। और जिन किसानों के द्वारा भूमि में पाइपलाइन दबाकर सिंचाई करना या फवारा या टपक सिंचाई से करते हैं उन्हें लाभ प्राप्त होगा।

इसके साथ-साथ जिन स्थानों में डार्क जोन के लिए क्षेत्र निर्धारित किया गया है उन्हें नया ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन नहीं मिलेगा। बता दी कि पुराना ट्यूबवेल होने के साथ-साथ अगर डीजल इंजन से सिंचाई करने वाले किसानों को योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा किसान जो पहली सोलर पंप का लाभ उठा चुके हैं उन्हें भी इसमें पत्र नहीं माना गया है और एक किसान को एक ही सोलर पंप मिलेगा।

75% तक मिल रही है सब्सिडी का लाभ

हरियाणा प्रदेश की किसान सोलर पंप पर मिलने वाली 75% तक का अनुदान पाने की इच्छुक हैं उनके बारे में अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान अपने खेत के अलावा गौशाला, वाटर यूजर संगठन और सामूहिक सिंचाई सिस्टम के माध्यम से भी इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

अधिक जानकारी यहां प्राप्त करें

इस योजना solar Pump subsidy yojna से जुड़ी और ज्यादा अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान विभाग की ऑफिशल वेबसाइट https://hareda.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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