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मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण नीति में बड़ा बदलाव, ओटीपी के माध्यम से होगा वेरिफाई के बाद फसल बेचने का नया नियम

हाल ही में मेरी फसल मेरा ब्यौरा (Meri Fasal Mera Byora Update) के तहत पंजीकरण नीति में नया संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब ओटीपी वेरिफाई करने पर ही अपनी फसल मंडी में बेच पाएंगे तो चलिए इसका नया नियम क्या है, एवम् अपनी एमएसपी रेट पर फसल बेचने हेतु क्या क्या करना पड़ेगा, , जानें पूरी खबर….

मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण नीति में बड़ा बदलाव

Meri Fasal Mera Byora Update: हरियाणा के किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना पड़ता है। इसको लेकर हाल ही में हरियाणा प्रदेश सरकार के द्वारा पंजीकरण नीति में संशोधन किया गया है। हाल ही में किए गए नए संशोधन के बाद जो किसान भूमि के मालिक नहीं है, यानी की गैर भूमि मालिक किसान भूमि मालिक की अनुमति से ओटीपी ( OTP) प्राप्त कर मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए पंजीकरण करने के लिए ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों को बता दे कि यह जानकारी हाल ही के दिनों में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है। जिसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया गया है।
पीछले दिनों कुरुक्षेत्र के रहने वाले निवासी किसान नेता गुरनाम सिंह व अन्य किसानों के द्वारा खेत में फसल पककर तैयार होने के बावजूद मंडी में इसे बेचने के लिए मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल पर पंजीकरण न होने के चलते हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसको लेकर यह संशोधन किया गया है, ऐसे में फसल का पंजीकरण पोर्टल पर न होने के कारण किसान अपनी फसल समय पर नहीं बेंच पाते जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है ।

क्योंकि हरियाणा प्रदेश में ऐसे हजारों किसान हैं। जो की खेती पंचायत भूमि या सरकारी भूमि या अन्य किसी भी जमीन पर खेती तो करते हैं। लेकिन उनका पंजीकरण करवाने के लिए मालिकाना हक उनके पास नहीं होता। जिसके चलते भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण नहीं कर पाए। क्योंकि जो ओटीपी उनके पास नहीं आता। और ओटीपी जमीन मालिक के पास आता है और ओटीपी ज्यादातर उपलब्ध नहीं हो पाता। Meri Fasal Mera Byora Update इसलिए सरकार को आदेश जारी किया गया है ओटीपी उपलब्ध करवाने के लिए।

 

बता दे कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया है कि इस नीति में संशोधन किया गया है। और भूमि मालिकों अनुमति के बाद किसानों को ओटीपी उपलब्ध करवाया जाएगा और जिन मामलों में केस अदालत में अभी भी चल रहा है ।Meri Fasal Mera Byora Update वहां पर अंतरिम आदेश मिलने के बाद किसानों करवाया जायेगा

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